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भ्रष्टाचार मिटाना सामूहिक जिम्मेदारी : उप लोकायुक्त बी वीरप्पा

भ्रष्टाचार मिटाना सामूहिक जिम्मेदारी : उप लोकायुक्त बी वीरप्पा

उप लोकायुक्त न्यायमूर्ति बी. वीरप्पा ने शुक्रवार को बेलगावी में सुवर्ण विधान सौध में जनता से शिकायतें प्राप्त कीं। | फोटो साभार: बेडिगर पीके

उप लोकायुक्त न्यायमूर्ति बी वीरप्पा ने शुक्रवार को बेलगावी में कहा, “ऐसा लगता है कि हम सभी ने सामूहिक रूप से समाज के भीतर भ्रष्टाचार के दानव को पाला है। केवल लोकायुक्त या किसी अन्य संस्था के माध्यम से भ्रष्टाचार को खत्म करना असंभव है। समाज के प्रत्येक व्यक्ति को इसे खत्म करने का संकल्प लेना चाहिए।”

वह सुवर्ण विधान सौध के सेंट्रल हॉल में बेलगावी और बैलहोंगल उपखंडों से संबंधित लंबित मामलों के निपटान शिविर का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे।

उन्होंने कहा, “इस गंभीर समय में, जब विधायिका और कार्यपालिका लड़खड़ाती दिख रही हैं, तो ऐसा लगता है कि न्यायपालिका और मीडिया, जिन्हें अक्सर लोकतंत्र का ‘चौथा स्तंभ’ कहा जाता है, भी तेजी से अप्रभावी होते जा रहे हैं। फिर भी, जब भी समाज में अन्याय होता है, न्यायपालिका और प्रेस अपनी आवाज उठाकर संविधान को कायम रखते हैं।”

उन्होंने कहा, “कर्नाटक लोकायुक्त ने अपनी निष्पक्ष जांच और संचालन के माध्यम से देश में एक अलग छाप छोड़ी है। फिर भी, सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना हमेशा संभव नहीं होता है। समाज और परिवारों को भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों का सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए।”

उन्होंने कहा, “अगर भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र बन जाएगा। पढ़े-लिखे धोखेबाजों की संख्या में बढ़ोतरी के लिए समाज खुद जिम्मेदार है। समाज पतन की ओर बढ़ रहा है क्योंकि लोग चुनाव के दौरान वोट के बदले पैसे लेते हैं। हालात तभी सुधरेंगे जब समाज बदलेगा। अगर हम स्वार्थ को किनारे रख दें और भ्रष्टाचार के दानव को खत्म कर दें, तो भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बन जाएगा। भ्रष्टाचार अब एक प्रतिस्पर्धा में बदल गया है और प्रकृति खुद ही खतरे की घंटी बजा रही है। हमें इसका एहसास होना चाहिए।”

उन्होंने राष्ट्रकवि कुवेम्पु को उद्धृत किया जिन्होंने सर्वारिगु साम बालू, सर्वारिगु समा पालु (सभी के लिए समान हिस्सा, सभी के लिए समान जीवन) की वकालत की थी। उन्होंने कहा, “यह भारत के संविधान की भावना के अनुरूप है कि सभी को समान अधिकार दिए गए हैं। हमें इसका पालन करना चाहिए।”

उन्होंने कहा, “हालांकि, आजादी के आठ दशक बाद भी, आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से के लिए संवैधानिक अधिकार एक दूर की मृगतृष्णा बने हुए हैं। हम पूरी तरह से अपने अधिकारों के लिए लड़ते हैं, फिर भी सभी क्षेत्रों में हमारे कर्तव्यों के बारे में रुचि की कमी दिखाई देती है। हालांकि हम भ्रष्टाचार के बिना काम करने का संकल्प ले सकते हैं, लेकिन हम इसके साथ-साथ भ्रष्ट आचरण में भी संलग्न हैं।”

उन्होंने कहा, “लोकायुक्त संस्था के लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप, सरकार ने सभी पूर्व सैनिकों और उनके कानूनी उत्तराधिकारियों को उनके संबंधित जिलों या तालुकों में आवास स्थलों के आवंटन को अनिवार्य करने वाला एक आदेश जारी किया है। यह सरकारी आदेश डेढ़ साल की निरंतर वकालत का पालन करता है। इन साइटों की पहचान और वितरण की प्रक्रिया अब युद्ध स्तर पर की जानी चाहिए।”

उप लोकायुक्त ने चिंता व्यक्त की कि अक्सर प्रॉक्सी के रूप में कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा झूठे मामले दर्ज करने से वास्तविक मामलों के निर्णय और न्याय देने में देरी हो रही है। उन्होंने कड़ी चेतावनी जारी की कि सरकारी अधिकारियों के खिलाफ झूठे मामले दर्ज कराने वाले शिकायतकर्ताओं को तीन साल तक की सजा हो सकती है। उन्होंने कहा, “लोकायुक्त को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का अधिकार है। अधिकारियों को अपना काम परिश्रम, सावधानी और ईमानदारी के साथ करना चाहिए।”

ni24india@gmail.com

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